मानव खाद्य नियंत्रण के नियमन के संबंध में 1990 के कानून संख्या 8 का उल्लंघन करने के लिए नगर पालिका मंत्रालय ने विभिन्न रेस्तरां, मिनी मार्ट और एक रसोई को बंद करने का आदेश दिया।
रेयान नगर पालिका ने ए एंड एच फूड कोर्ट को सात दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया, जबकि दोहा में सूडानी और अरबी भोजन के लिए सलवा गार्डन रेस्तरां और अबानोस रेस्तरां को 3 दिनों के लिए बंद करने का नोटिस जारी किया गया था।
वाकरा में, NAS मिनी मार्ट को 15 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि उम्म सलाल में Ma’areb किचन को पांच दिनों के लिए बंद करने के लिए कहा गया है।
बंद दुकान को खोलने या बंद होने की अवधि के दौरान कोई गतिविधि करने या रखरखाव करने की अनुमति नहीं है, और उल्लंघन करने पर आपराधिक दायित्व होगा।
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