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पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों को हटाने का आदेश, राज्य में पुराने कमर्शियल वाहनों की संख्या 6 लाख से ऊपर

दिल्ली में पुरानी गाड़ियां चलाने पर रोक है। वहीं अब दिल्ली के बाद एक राज्य ऐसा सामने आया है, जहां पुरानी गाड़ियों चलाने पर रोक लगा दी गई है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया गया है। बता दें एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि अगले छह महीनों में इन वाहनों को नियमित रूप से हटाने की जरूरत है। यह आदेश पूरे राज्य में वाहनों पर लागू है। जिन वाहनों को फेज आउट किया जाना है इनमें ज्यादातर बीएस 4 इंजन वाली गाड़ियां हैं।

 

2019 में एक अनुमान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1,820,382 निजी वाहन हैं, जो 15 साल से पुराने हैं। इसी तरह राज्य भर में कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक निजी वाहन हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत है। कोलकाता में चलने वाले कमर्शियल वाहनों में कम से कम 219,137 वाहन 15 साल से पुराने हैं, जबकि पूरे राज्य में पुराने कमर्शियल वाहनों की संख्या 6 लाख से भी ऊपर है।

सभी वाहनों को हटाना एक चुनौती

2021 में एनजीटी में एक्टिविस्ट सुभाष दत्ता ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने इस आदेश को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा था, यह सिर्फ शुरुआत है काम यहां से शुरू होना है। राज्य में लगभग एक करोड़ ऐसे वाहन चल रहे हैं 6 महीने की समय सीमा के अंदर उन सभी को नियमित तरीके से शुरू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, हम इस मामले को लेकर चिंतित हैं सक्रियता से आगे बढ़ा रहे हैं।

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