मामले में पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीएम मोदी के यात्रा रिकॉर्ड को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के संरक्षण में रखा गया है।
पंजाब सरकार ने बताया कि राज्य के अधिकारियों को सात कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे पूछा गया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इस दौरान पंजाब सरकार ने निष्पक्ष सुनवाई और स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की।
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