मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया कि कंपनियां कुछ ही मिनटों में अपने कर्मचारियों को विदेश से लाने के लिए निर्दिष्ट मानदंडों और आवश्यकताओं के अनुसार वीजा की मंजूरी प्राप्त कर सकती हैं।
मंत्रालय ने कहा, “केवल वे कंपनियां जो श्रम कानून के प्रावधानों का पालन करती हैं, नई सेवा से लाभान्वित हो सकती हैं।”
यह निजी क्षेत्र के लिए भर्ती अनुरोध प्रक्रियाओं को विकसित करने और श्रम क्षेत्र में स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को अपग्रेड करने के मंत्रालय के प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है।
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