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केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 में संशोधन के संदर्भ में अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश में आरक्षण को 15% से घटाकर 2% और एसटी के लिए 7.5% से बढ़ाकर 31% करने के मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आक्षेपित निर्णय बरकरार रखा गया है, एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार का समर्थन करते हैं। एससी उम्मीदवारों के लिए 2%, एसटी उम्मीदवारों के लिए 31% और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 17% विश्वविद्यालय को आरक्षण मानदंडों का पालन करना होगा। मणिपुर हाईकोर्ट से पहली ही इस मामले पर हरी झंडी मिली थी।
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