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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) को मार्च निकालने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) को मार्च निकालने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर की गयी अपील खारिज कर दी। पिछले साल अक्टूबर में आरएसएस ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के जश्न और गांधी जयंती पर एक मार्च निकालने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुमति मांगी थी। हालांकि, एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने मना कर दिया था। इसके बाग आरएसएस ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

नवंबर में एकल पीठ ने आरएसएस को मार्च को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दी थी। इसमें मार्च को एक बंद परिसर के दायरे में निकालने की बात कही गई थी। बाद में फरवरी में इन प्रतिबंधों को एक खंडपीठ ने हटा दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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