सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने 13 किलो मार्फिन के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत मंजूर की थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश पलट दिया।
प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित व जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने यह आदेश दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आरोपी खलील उद्दीन व मोहम्मद अब्दुल हई उर्फ अब्दुल हई तालुकदार को जमानत दी थी। मादक पदार्थ के इन दोनों तस्करों के खिलाफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड सॉयकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट (NDPS Act) 1985 की धारा 21 सी व सह धारा 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को करीब एक साल जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया था इसके खिलाफ एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार से एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत हाईकोर्ट आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकता था और न ही करना चाहिए था। इसलिए एनसीबी की अपील को हम मंजूर करते हैं और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हैं। दोनों अपीलकर्ताओं को तुरंत हिरासत में लिया जाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक मोटर वाहन से लगभग 13 किलो मॉर्फिन मिली थी। यह कार मोहम्मद जाकिर हुसैन नाम का सह आरोपी चला रहा था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव का मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव…
आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के फैंस बेसब्री…
देश के बैंकों में 35 हजार करोड़ रुपये ऐसे पड़े हैं, जिन पर किसी ने…
आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' में लाइब्रेरियन 'दुबे जी' का किरदार निभाने वाले अखिल…
मंगलवार को सऊदी मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित ऑफ-प्लान रियल एस्टेट परियोजनाओं को बेचने और पट्टे पर…
क्राउन प्रिंस और प्रधान मंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब 21वीं सदी…
This website uses cookies.