हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, एक अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राज्य के मुख्य सचिव ने सोमवार को ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी का अंश) एक अप्रैल, 2023 से रोक दिया जाएगा।
ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी, 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था।
पुरानी पेंशन योजना के कई फायदे हैं। एक यह कि पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं। सामान्य भविष्य निधि की सुविधा होती है। इसके अलावा यह सुरक्षित पेंशन योजना है जिसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। वहीं सर्विस के दौरान मौत होने पर इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है।
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