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BJP के पूर्व MLA संगीत सोम भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

त्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7 साल पहले हुए अखलाख की मॉब लिंचिंग से जुड़े एक मामले में गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है।

साथ ही कोर्ट ने संगीत सोम पर जुर्माना भी लगाया है। संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना लगा है।

संगीत सोम पर आरोप क्या था?

अखलाख की लिंचिंग के बाद बीजेपी के तत्कालीन विधायक संगीत सोम ने बिसाहड़ा में भड़काऊ भाषण दिया था। धारा 144 लगने के बावजूद संगीत सोम बिसाहड़ा पहुंचे थे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। इसी मामले में अदलात ने संगीत सोम को दोषी करार दिया है।

अखलाख की कब हुई थी लिंचिंग?

28 सितंबर, 2015 को गोहत्या के शक में भीड़ ने अखलाक की लिंचिंग कर दी थी। अखलाख की लिंचिंग के बाद इस मामले की जांच करते हुए 24 दिसंबर 2015 को नोएडा पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले के मुख्य आरोपी विशाल राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 31 जुलाई 2017 को जमानत मिल गई थी। 12 फरवरी 2021 को जिला अदालत ने सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

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