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Dubai: अतिचार, भाई की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में व्यक्ति पर जुर्माना

दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक बेरोजगार खाड़ी नागरिक को अतिचार करने और उसके भाई के स्वामित्व वाली संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। अदालत ने उन पर Dh3,000 का जुर्माना भी लगाया।

जबरन घुसने की कोशिश करने पर आरोपी ने अपने भाई के खेत का दरवाजा तोड़ दिया था। उसने खेत पर काम करने वाले मजदूर से दरवाजा खोलने को कहा था, लेकिन उसे अंदर जाने से मना कर दिया गया। मालिक ने कार्यकर्ता को निर्देश दिया था कि वह किसी को भी संपत्ति में प्रवेश न करने दें।

इससे वह आदमी नाराज हो गया और वह अपनी कार से दरवाजे से टकरा गया। उसके भाई ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मामले को लोक अभियोजन के पास भेज दिया गया।

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