फेसबुक पर अपने सोए हुए सहयोगी की क्लिप पोस्ट करने के लिए एक व्यक्ति को तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है और उसके बाद निर्वासन की सजा सुनाई गई है।
मामले का विवरण पिछले मार्च का है, जब पीड़ित ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें उसने दावा किया था कि उसके अंडरवियर में सोते हुए एक वायरल वीडियो आरोपी द्वारा पीड़ित की अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था।
पीड़ित ने आरोपी की पहचान एक ड्राइवर के रूप में की, जो उसी कंपनी में काम करता था। चालक का निवास वीजा समाप्त हो गया है और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। इसके बाद वह घटना की सुबह पीड़िता के कमरे में गया और उससे कहा कि वह कंपनी के प्रबंधन के साथ वित्तीय मुआवजा पाने के लिए मध्यस्थता करे। यह तब था जब उसने पीड़ित को फिल्माया और उसकी सहमति के बिना वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया।
जांच के अनुसार, आरोपी ने अपने कृत्य को कबूल किया और कहा कि उसने पीड़ित को यह प्रमाणित करने के लिए फिल्माया कि उसे उस कंपनी से वेतन नहीं मिला, जिसमें वह पहले काम कर रहा था, इसलिए अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
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