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केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की सिफारिश में सांसदों के विवेकाधीन कोटा को बंद कर दिया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों बच्चों को मलेगा कोटा

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने सोमवार (25 अप्रैल, 2022) को शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश जारी किए और केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की सिफारिश में सांसदों के विवेकाधीन कोटा को बंद कर दिया।

 

नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कक्षा की संख्या से अधिक प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि ऐसे छात्रों का प्रवेश संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूची के आधार पर प्रति केवी 10 बच्चों और प्रति कक्षा अधिकतम दो बच्चों के आधार पर किया जाएगा। इन बच्चों को पहली से बारहवीं कक्षा तक फीस (ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी जाएगी।

निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को भी कक्षा की संख्या के ऊपर प्रवेश दिया जाएगा, सिवाय इसके कि प्रावधान में ही अन्यथा कहा गया हो।

सशस्त्र बलों की शिक्षा के प्रत्येक निदेशालय यानी सेना, वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक बल दसवीं और बारहवीं कक्षा को छोड़कर रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में एक शैक्षणिक वर्ष में अपने रक्षा कर्मियों के बच्चों के प्रवेश के लिए अधिकतम 06 नामों की सिफारिश कर सकते हैं।

सेवारत केवीएस कर्मचारियों के बच्चे। केवीएस (केंद्रीय विद्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, जेडआईईटी, और केवीएस (मुख्यालय) के सेवारत कर्मचारियों के बच्चों को वर्ष के किसी भी समय प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा, भले ही कक्षा की संख्या/स्थानांतरण/भर्ती का वर्ष कुछ भी हो। हालांकि, कक्षा IX के लिए बच्चे को प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के बच्चों को कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे जिनकी मौत हो जाती है।

परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना पदक (सेना), नौसेना पदक (नौसेना), वायु सेना पदक (वायु सेना) के प्राप्तकर्ताओं के बच्चे। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने वालों के बच्चे। सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई/सीबीएसई/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी खेल बच्चे।

स्काउट्स एंड गाइड्स में राष्ट्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता।

कक्षा I और कक्षा VI के बाद से एकल बालिकाएं कक्षा I में प्रति वर्ग अधिकतम दो और कक्षा VI और उसके बाद प्रति वर्ग दो के अधीन हैं। इसमें जुड़वां बच्चियां भी शामिल हैं।

वे बच्चे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा स्थापित बालश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।

जिन बच्चों ने ललित कला में विशेष प्रतिभा दिखाई है और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पहचान मिली है।

विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को हर साल भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में 60 और केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में 15 प्रवेश दिए जाएंगे।

अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केवीएस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश पर प्रवेश दिया जाएगा। इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली के बाहर दी जाएंगी।

गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय पुलिस संगठनों, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ और असम राइफल्स के ग्रुप-बी और सी कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालयों में 50 प्रवेश।

कश्मीर प्रवासियों के वार्ड।

विभिन्न स्तरों पर खेल और खेलकूद मीट/स्काउटिंग एंड गाइडिंग/एनसीसी/एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों को प्रवेश के लिए भी रियायत दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र पिछले किसी भी वर्ष का हो सकता है।

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