कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश, कहा-राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि महामारी से संबंधित आर्थिक और अन्य सामाजिक मुद्दों के कारण स्कूल छोड़ने वाले सभी बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाना शुरू कर दें।

 

शीर्ष अदालत ने सरकारों से कहा कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा ‘महामारी और अन्य स्थितियों के कारण बच्चों की शिक्षा बंद करने की गंभीर समस्या’ के लिए दिए गए सुझावों को प्रचारित करें। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में समाचार पत्रों में विज्ञापन पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन उन्हें आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं जैसे जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘एनसीपीसीआर द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए, यह सुझाव देता है कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) नियमों की धारा नियम 2 बी (2) के तहत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आगे सुझाव दिया गया है कि हर जिले के नोडल अधिकारियों को उन बच्चों की पहचान करनी चाहिए जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल छोड़ चुके हैं।’

बता दें कि लॉकडाउन, प्रतिबंधों और समग्र आर्थिक मंदी के कारण भारत में महामारी के दौरान लाखों नौकरियां चली गईं। इसके अलावा, महंगाई और अन्य प्रकार के व्यावसायिक नुकसान के कारण, कई माता-पिता ने अपने बच्चों को स्कूल से वापस लेने या उन्हें सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने में असमर्थता के लिए स्कूल से वापस लेना चाहा।

भारत के निजी स्कूलों में करीब नौ करोड़ बच्चे हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, निजी शिक्षा की बढ़ती लागत को महंगाई के आंकड़ों में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इसका भार मात्र 4.5 प्रतिशत है, जो एक दशक पुराने मॉडल पर आधारित है।

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