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गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई

होली पर्व को लेकर यूपी पुलिस ने सुरक्षा संबंधी तैयारियां शुरू कर दी है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने बताया है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है।

 

इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने कहा कि जिले में 4 से अधिक लोगों के जुटने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने, सरकारी संस्थानों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा।

गौरतलब है कि त्योहारी सीजन को लेकर पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सख्ती से कहा कि होली के पर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यह त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। योगी ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।। होलिका आबादी से दूर जलाई जाए, जिससे किसी प्रकार का नुकसान न हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने होली पर बजने वाले गीतों को लेकर भी कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी प्रकार की अराजकता न होने पाए। अश्लील गाने न बजने पाएं। उन्होंने अधिकारियों को ये भी कहा कि शांति-व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए शांति समितियों के साथ बैठक कर लें। लोगों से मिलकर शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील करें।
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