होली पर्व को लेकर यूपी पुलिस ने सुरक्षा संबंधी तैयारियां शुरू कर दी है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने बताया है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है।
इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने कहा कि जिले में 4 से अधिक लोगों के जुटने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने, सरकारी संस्थानों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा।
गौरतलब है कि त्योहारी सीजन को लेकर पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सख्ती से कहा कि होली के पर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यह त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। योगी ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।। होलिका आबादी से दूर जलाई जाए, जिससे किसी प्रकार का नुकसान न हो।
UP | Section 144 imposed in Gautam Buddh Nagar with immediate effect till March 31 in view to maintain law & order and ensure adherence to COVID rules in view of upcoming festivals: Gautam Buddh Nagar Police Commissionerate pic.twitter.com/GDMjxc4Ke4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 1, 2023