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ग्राहकों के पैसे भुगतान मामले में सुब्रत रॉय सहारा को पटना हाईकोर्ट ने किया तलब, खुद पेश होकर देना होगा जवाब

पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया कोर्ट सुब्रत राय से जानना चाहती है कि वो किस तरह से निवेशकों का पैसा वापस करेंगे हाईकोर्ट में सुब्रत राय के वकील ने कहा कि कंपनी जल्द ही ग्राहकों का पैसा कर देगी

पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई में 11 मई को तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सहारा श्री के नाम से विख्यात उद्योगपति सुब्रत रॉय सहारा को आज तक का वक्त दिया था।

 

इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा? हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने हेतु कई विकल्प तैयार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी सभी दलीलों को नामंजूर करते हुए उक्त आदेश जारी किया है।

इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। कोर्ट में पीड़ितों की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने बताया गया कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है, लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें नहीं लौटाया जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को की होगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया से जुड़े मामलों से जुड़ी हस्‍तक्षेप याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया की दलील सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होकर स्थिति स्‍पष्‍ट करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने सख्त लहजा दिखाते हुए सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय को खुद पटना हाईकोर्ट के सामने पेश होने के लिए आदेश दिया है।

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