News

दिल्ली में छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में था कि इस साल छठ के पर्व पर 20 नवंबर के दिन सार्वजनिक स्थलों पर जैसे घाट, या तालाब के किनारे पूजा नहीं की जा सकेगी।
जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत देना संक्रमण को तेजी से बढ़ने की अनुमति देना है। आज के समय में ऐसी याचिका जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।

 

 

The Gulf Indians

Recent Posts

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतगणना शुरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के सभी चार पदों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव का मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव…

8 months ago

बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ावा देना नए ऑफ-प्लान रियल एस्टेट कानून के प्रमुख लाभों में से एक है

मंगलवार को सऊदी मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित ऑफ-प्लान रियल एस्टेट परियोजनाओं को बेचने और पट्टे पर…

8 months ago

Crown Prince: सऊदी अरब 21वीं सदी की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है

क्राउन प्रिंस और प्रधान मंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब 21वीं सदी…

8 months ago

This website uses cookies.