चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर रामपुर की स्पेशल एमपी – एमएलए अदालत (MP – MLA Court) ने अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जयप्रदा (Jayaprada) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
रामपुर के सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी (Government Advocate Amarnath Tiwari) ने बताया कि सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा के लगातार अनुपस्थित रहने से कोर्ट काफी नाराज था। इसी वजह से कोर्ट ने पूर्व सासंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को जयाप्रदा को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी तय की गई है।
पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामले साल 2019 में दर्ज किए गए थे। पहला मामला 18 अप्रैल 2019 को रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया मिश्र में हुई एक जनसभा में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई जिसे वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने दर्ज कराया था। दूसरा मामला 19 अप्रैल 2019 को स्वार थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक सड़क के उद्घाटन का वीडियो वायरल होने पर दर्ज किया गया जिसे फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने दर्ज कराया था।
मुकदमों की सुनवाई के दौरान गैर-हाजिर होने के वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को पूर्व सासंद को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले आचार संहिता उल्लंघन मामले में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अली युसूफ और कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर को भी इसी कोर्ट ने सजा सुनाई थी।
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