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हनुमान चालीसा विवाद मामले में मुंबई हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, क्या मिल पाएगी राणा दंपत्ति को जमानत?

मुंबई की एक अदालत गिरफ्तार अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। उन्हें 23 अप्रैल को बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था।

 

राणाओं ने बाद में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें देशद्रोह से संबंधित और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल था।

इससे पहले मंगलवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने मुंबई पुलिस को दंपति द्वारा जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि वह उसी दिन उनकी जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी।

बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने रविवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पहली प्राथमिकी में, राणा को आईपीसी की धारा 34, 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 37(1) और 135. धारा 124ए (देशद्रोह) बाद में जोड़ी गई।

राणा ने जेल में घर का खाना मांगा

इस बीच, नवनीत और रवि ने गुरुवार को एक अदालत में अर्जी दाखिल कर जेल में घर का खाना मांगा। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है जब उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।

नवनीत भायखला महिला जेल में बंद है, जबकि रवि (जो अमरावती जिले के बडनेरा से विधायक हैं) नवी मुंबई की तलोजा जेल में हैं।

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