English മലയാളം

Blog

kolkata-Hc

कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस साल रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और दलखोला में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने का आदेश दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जांच से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने का आदेश दिया।

Also read:  बिहार चुनावों के साथ 11 राज्यों की 56 असेंबली सीटों पर उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे भविष्य की राजनीति

हाईकोर्ट ने सभी संबंधित थानों को दो सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड, FIR और CCTV फुटेज NIA को सौंपने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार से NOC मिलने के बाद NIA मामले की जांच शुरू करेगी। हाई कोर्ट का ये आदेश पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की NIA जांच की मांग वाली भाजपा विधायक सुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर आया है।

Also read:  Chenab Railway Bridge: लॉन्च हो रहा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का गोल्डन ज्वाइंट, गोल्डन ज्वाइंट शब्द सिविल इंजीनियरों द्वारा गढ़ा गया

बता दें कि पिछले साल भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में रामनवमी का जुलूस निकाले जाने पर दो समूहों के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा के दौरान वाहनों में आग लगा दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पथराव किया गया था। शहर में रामनवमी समारोह में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

Also read:  भारत में कोरोना का 1 साल पूरा : केरल में आया था पहला मामला, पिछले 24 घंटों में 13,083 नए केस