English മലയാളം

Blog

kolkata-Hc

कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस साल रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और दलखोला में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने का आदेश दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जांच से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने का आदेश दिया।

Also read:  ममला का बाजेपी पर लगाया आरोप, कहा- भ्रष्ट और दंगाई पार्टी

हाईकोर्ट ने सभी संबंधित थानों को दो सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड, FIR और CCTV फुटेज NIA को सौंपने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार से NOC मिलने के बाद NIA मामले की जांच शुरू करेगी। हाई कोर्ट का ये आदेश पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की NIA जांच की मांग वाली भाजपा विधायक सुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर आया है।

Also read:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का सदन में जवाब देंगे, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार कर सकते

बता दें कि पिछले साल भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में रामनवमी का जुलूस निकाले जाने पर दो समूहों के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा के दौरान वाहनों में आग लगा दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पथराव किया गया था। शहर में रामनवमी समारोह में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

Also read:  RBI ने नीतिगत दर रेपो को 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत कर दिया