English മലയാളം

Blog

पटना: 

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई. हालांकि, एक अन्य मामले में बेल नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी. जानकारी के मुताबिक, अंतिम मामले में ज़मानत एक महीने बाद मिलेगी. सभी मामलों में ज़मानत इस आधार पर मिल रही है कि लालू यादव ने सजा का पचास प्रतिशत जेल में गुज़ारा है.

Also read:  Coronavirus India: कोरोना पर राहत भरी खबर, छह महीने बाद नए मामलों की संख्या 20 हजार से कम

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है. इसके साथ ही लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है. हालांकि, दुमका कोषागार मामला लंबित होने की वजह से उन्हें जेल में रहना होगा.

Also read:  नितिश कुमार पर चिराग पसावन का हमला, बोले नितीश कुमार के लिए सबसे सही जगह है जेल

लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि 2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है. 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं. दुमका केस में सुनवाई के बाद ही लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल सकते हैं. 9 नवंवर को इसकी सुनवाई होने वाली है. उस दिन दुमका केस में भी लालू प्रसाद आधी सजा पूरी कर लेंगे. लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई के वकील ने विरोध किया था. लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी है.