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सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। आज सुनवाई होनी है।

 

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर आज रांची के हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसको लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

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स्वास्थ्य का दिया गया है हवाला

बता दें के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को सजा मिली है। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की ओर से उनकी उम्र और स्वास्थ्य का आधार बनाते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। कहा गया है कि लालू यादव बीमार हैं इसलिए उन्हें राहत दी जाए और क्योंकि जितनी भी सजा लालू यादव को सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार भी चुके हैं।

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21 फरवरी को आया था सीबीआई कोर्ट का फैसला

बता दें कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपये की अवैध निकासी हुई थी। इसी मामले को लेकर रांची सीबीआई की विशेष अदालस ने उन्हें सजा सुनाई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेजा था। इसके बाद 21 फरवरी को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।