English മലയാളം

Blog

Screenshot 2022-05-09 110411

भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने खुलासा किया कि एक भारतीय भगोड़ा जिसे कुवैती फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ने 2012 में अपने कुवैती प्रायोजक की हत्या के लिए अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी, उसे हाल ही में अदालत द्वारा उस समय दोषी ठहराए जाने के बाद पकड़ा गया था।

भारतीय कैदी का नाम एस.के. सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक राणा। बयान के अनुसार, कुवैत के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के आपराधिक विनिमय समझौते की शर्तों के तहत भगोड़े के कुवैत के प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के लिए 2016 के अंत में अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया।

Also read:  HBKU के TII ने फुटबॉल कमेंट्री प्रशिक्षण का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया

भारत और कुवैत भाग रहे अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि कुवैत में उसका मुकदमा पूरा हो सके। 29 फरवरी, 2012 को कुवैती क्रिमिनल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस द्वारा अनुपस्थिति में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई थी।