सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central Government) को सलाह देते हुए कहा है कि देशद्रोह यानी सिडिशन कानून के इस्तेमाल से बचना चाहिए जब तक कि इस मामले सरकार खुद कोई फैसला नहीं ले लेती।
इस संबंध में बुधवार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के उस हलफनामे की तारीफ की जिसमे लिखा है की केंद्र सरकार धीरे धीरे अंग्रेजों के ज़माने का कानून खतम कर रही है। इसी क्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशद्रोह कानून पर भी विचार कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा की तारीफ की। लेकिन साथ ही साथ सरकार से पूछा कि इस कानून पर सरकार कब तक कोई फैसला ले लेगी और तब तक इस कानून का गलत इस्तेमाल न हो ये कैसे सुनिश्चित किया जायेगा।