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जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके तहत उमर खालिद आज सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गया है।

 

जेल अधिकारियों को मुताबिक उसे 23 से 30 दिसंबर तक एक सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी गई है। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। उमर 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोपी है। 3 दिसंबर को ही उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिली है।

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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोपमुक्त करा था। ये दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे। लेकिन दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

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साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। शरजील इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।