English മലയാളം

Blog

नई दिल्ली: Income Tax Return Last Date : कोविड-19 (Covid-19 ) के दौर में लाखों लोग बेरोजगार हो गएया फिर आय कम हो गई. ऐसे में मन में आता है कि आयकर रिटर्न (ITR) भरना भी है कि नहीं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं

Income Tax Return Last Date : कोविड-19 (Covid-19 ) और लॉकडाउन के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए . व्यवसाय बंद हो गए या फिर आय कम हो गई. ऐसे में मन में आता है कि आयकर रिटर्न (ITR) भरना भी है कि नहीं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि तमाम मुश्किल हालातों से गुजरने के बावजूद हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं अगर आप TDS समेत इन शर्तों के दायरे में आते हैं.

Also read:  'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच घटिया और छोटी है, 1000 और रेड कर लोगे मेरे खिलाफ, कुछ नहीं मिलेगा- मनीष सिसोदिया

1.    न्यूनतम कर योग्य आय—
आपकी सालाना न्यूनतम कर योग्य आय जो कि 250000 रुपये है या से अधिक है

2.    TDS कटा हो तो
अगर हमारी आय 2,50, 000 रुपये से कम भी है परंतु हमारे वेतन से या अन्य आय से यदि कोई स्रोत पर कर  टीडीएस (TDS) कटौती हुयी है तो उसका रिफंड पाने के लिए भी ऐसा जरूरी है.

Also read:  सेंसेक्स 550 अंक चढ़कर 57800 के ऊपर खुला, Nifty 17200 के पार

3. साल का बिजली बिल एक लाख से ज्यादा हो
आयकर की धारा 139(1) के नियम 7 के तहत यदि आपकी इनकम  न्यूनतम कर योग्य आय से कम भी है और टीडीएस भी नहीं कटा है तो भी आईटीआर अनिवार्य रूप से भरना होगा अगर आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत..
(ए) एक या एक से अधिक चालू खाते में कुल नकद राशि एक करोड से अधिक जमा कराई है.
(बी ) अगर आपने विदेश यात्रा (Foreign Trip) में दो लाख से अधिक का खर्च किया है.
(सी) आपने साल में एक लाख से अधिक बिजली के बिल का भुगतान किया हो.

Also read:  मशहूर सोशल मीडिया साइट twitter को Elon Musk ने खरीदा, ट्विटर बिकते ही CEO पराग अग्रवाल ने किया ये tweet

30 नवंबर अंतिम तिथि
वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यावसायिक आय वालों के लिए आईटीआर की अंतिम तिथि (Income Tax Return Last Date) 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 कर दी गई थी. फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है. चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और आयकर विशेषज्ञ कैलाश गोदुका ने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए हैं.