English മലയാളം

Blog

Screenshot 2023-03-07 170819

गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा कंपनी के MD जयसुखभाई पटेल की अंतरिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इससे पहले सरकार ने ओरेवा कपंनी के प्रमोटर जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था।

 

Also read:  शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने संजय राउत पर साधा निशाना, कहा-संजय राउत के कंधे पर बंदूक रख निशाना साध रही NCP

जयसुख पटेल ने हादसे के मृतकों के परिवारों और घायल हुए 56 लोगों को मुआवजा देने के लिए विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 15 से 20 दिनों के लिए जमानत की मांग की थी। हालांकि, सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

Also read:  संस्कृति मंत्रालय ने अरबी सुलेख के लिए प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ग्लोबल सेंटर की शुरूआत की

दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को ओरेवा कंपनी को हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये व घायलों को दो लाख रुपये मुआवजा चार सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया था। मामले में चार मार्च को हुई सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी जोशी की अदालत ने पटेल की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सात मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया था।

Also read:  कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर लगाई रोक