English മലയാളം

Blog

नई दिल्ली: 

टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, इसके लिए टीवी चैनल को हाईकोर्ट जाना चाहिए.

Also read:  डॉक्टर की अश्लील हरकतें, फ्लाइट में 14 वर्षीय लड़की के सामने किया हस्तमैथुन, गिरफ्तार

बता दें कि यह याचिका ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दाखिल की है. याचिका में टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक के अफसरों को जारी समन को चुनौती दी गई है. याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, कांदीवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया है.