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नोएडा में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और साथ ही साथ खुले में और सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों पर भी अंकुश लगाना शुरू हो गया है।

शहर में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए लोग जगह-जगह मिल जाते हैं। खास तौर पर ऐसे लोगों की संख्या शाम को और बढ़ जाती है। लिहाजा गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार रात अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर खुले में शराब पी रहे 226 व्यक्तियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की।

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सभी जोन के डीसीपी/एडीसीपी ने चलाया अभियान

पुलिस ने बीती रात गौतमबुद्ध नगर के सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। बीती रात सभी जोन के डीसीपी/एडीसीपी के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसी अभियान के क्रम में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे कुल 226 व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 290 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है। इसके साथ-साथ लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर अगली बार उन्हें ऐसा करता हुआ पाया गया तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

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खुलेआम शराब पीने पर हो सकता है ये एक्शन-

  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस उनके खिलाफ धारा 68 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत आरोपी पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोपी को जमानत ना देकर हवालात में रख सकती है।
  • शराब पीने के बाद अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत या हंगामा करते मिलेगा उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (1) के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी, आठ दिनों की जेल या फिर जेल व जुर्माना दोनों कार्रवाई हो सकती है।
  • इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 290 व 510 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा में 24 घंटे से अधिक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।