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दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की धनराशि वसूलने के लिए आवंटियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

 

प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि जो आवंटी अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने में आनाकानी करेंगे, उनके खिलाफ प्राधिकरण रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर रकम वसूलेगा। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य समय से पूरा करने के लिए प्राधिकरण इनसे प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा राशि का वितरण कर रहा है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने मई में यमुना प्राधिकरण की विशेष याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला देते हुए प्रदेश सरकार के उस शासनादेश को बहाल कर दिया था, जिसके तहत प्राधिकरण को आवंटियों से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि लेकर किसानों को भुगतान करना था। इसके बाद प्राधिकरण ने आवंटियों को नोटिस जारी कर राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे, पर बड़े आवंटियों ने अभी तक अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया है। प्राधिकरण को आवंटियों से 2200 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।

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इसमें 16 सौ करोड़ रुपए बिल्डर और संस्थागत के आवंटियों और 600 करोड़ रुपए अन्य आवंटियों से वसूले जाने हैं, लेकिन बड़े आवंटियों ने अब तक अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करना शुरू नहीं किया है। दूसरी ओर किसान मुआवजा राशि के लिए प्राधिकरण पर लगातार दबाव बना रहे हैं। प्राधिकरण की परियोजनाओं का कार्य भी जमीन पर कब्जा न मिलने से गति नहीं पकड़ पा रहा है। सीईओ डा.अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवंटियों को अतिरिक्त मुआवजा राशि के भुगतान के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं। अगर आवंटी राशि जमा कराने में रुचि नहीं दिखाते, तो उनके खिलाफ आरसी जारी होगी।

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ब्याज को लेकर आवंटियों का विरोध, आवंटी न्यायालय जाने की तैयारी में

यमुना प्राधिकरण आवंटियों से अतिरिक्त मुआवजा राशि ब्याज समेत वसूल रहा है, जबकि किसानों को केवल अतिरिक्त मुआवजा राशि का ही भुगतान हो रहा है। ब्याज की राशि प्राधिकरण के खाते में जा रही है। आवंटी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आवंटियों का कहना है कि जब शासनादेश 64.7 प्रतिशत राशि वसूलने का है तो प्राधिकरण किस आधार पर ब्याज वसूल रहा है। इसके खिलाफ आवंटी न्यायालय जाने की तैयारी में हैं।

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