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सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि किए गए COVID-19 मामलों के लिए अलगाव और बीमारी की छुट्टी की अनिवार्य अवधि को 10 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दिया है।

वे व्यक्ति जो चिकित्सा सुविधाओं में किए गए परीक्षण में COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं और जिनकी एहतराज लाल स्थिति में बदल जाती है, वे स्वचालित रूप से 7 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे। इन व्यक्तियों को 7 दिन मंत्रालय द्वारा अधिकृत चिकित्सा सुविधा में रैपिड एंटीजन परीक्षण करवाना होगा। यदि इस परीक्षण का परिणाम नकारात्मक है, तो व्यक्ति की एहतराज़ स्थिति हरे रंग में बदल जाएगी और वे अलगाव छोड़ कर वापस लौट सकेंगे। 8 वें दिन काम करने के लिए।

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यदि सातवें दिन का रैपिड एंटीजन परीक्षण सकारात्मक होता है, तो व्यक्ति को 3 दिन और अलगाव से गुजरना होगा और उसे अतिरिक्त 3 दिनों की बीमारी-अवकाश दी जाएगी और वे आगे के परीक्षण की आवश्यकता के बिना 11 वें दिन अलगाव छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

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मंत्रालय ने कहा कि अलगाव की अवधि को कम करने का निर्णय नवीनतम स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक ​​​​साक्ष्यों की समीक्षा के बाद किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अधिकांश लोग 7 वें दिन तक नकारात्मक होंगे और वायरस को दूसरों को स्थानांतरित करने का कम या कोई जोखिम नहीं होगा।

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मंत्रालय ने लोगों को अपने अलगाव की अवधि समाप्त करते समय मानक एहतियाती उपायों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सरकार की नीति के अनुसार मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और हाथ की अच्छी स्वच्छता शामिल है।