English മലയാളം

Blog

उच्चतम न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए मध्यप्रदेश के इंदौर में दर्ज मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियमित जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर मुनव्वर फारूकी की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

Also read:  IMD Himachal Weather Update: हिमाचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जगह-जगह भूस्खलन, शिमला नेशनल हाईवे बंद, शिमला और मंडी में दो दिन स्कूल और कॉलेज बंद

पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी है। फारूकी और चार अन्य को भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फारूकी ने नववर्ष के मौके पर इंदौर में हुए एक हास्य कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसके बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी के अपने आदेश में फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ‘सौहार्द को बढ़ावा’ देना एक संवैधानिक कर्तव्य है।

Also read:  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा-हम 'अग्निपथ' नामक एक परिवर्तनकारी योजना ला रहे, सशस्त्र बल में transformative changes लाकर fully modern और well equipped बनाएगी