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नई दिल्ली: 

पटियाला हाउस कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि (Disha Ravi Sent Jail) को तीन दिन  की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है. दिशा रवि की पांच दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया गया था.

पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि दिशा रवि अपने जवाब देने से कतरा रही है,इसलिए उनको 3 दिन के लिए ज्यूडिशियल कस्टड़ी में भेजा जाए. दिल्ली पुलिस ने फिलहाल दिशा रवि की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की. दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह 22 फरवरी को दिशा रवि, शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को एक साथ बिठाकर आमना-सामना कराना चाहती है, लिहाजा पुलिस कस्टडी की जरूरत 22 फरवरी को रहेगी. इसलिए आज आरोपी को जेल भेज दिया जाए.

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पुलिस का कहना है कि दिशा रवि पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में सवालों से कतरा रही है. उन्होंने सारा दोष निकिता और शांतनु पर मढ़ा है. पुलिस इसलिए आमने सामने बिठाकर पूछताछ करवाना चाहती है.शांतनु मुलुक को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल करने को कहा है. 22 फरवरी को पुलिस उनका आमना-सामना कराएगी.

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वहीं दिशा रवि की तरफ से जमानत की याचिका दाखिल की गई है. इसकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन कोर्ट में कल यानी शनिवार को है. मामले में आरोपी वकील निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को महाराष्ट्र में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है.

वहीं दिशा रवि ( Disha Ravi) की एक याचिका पर सुबह दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया यह सुनिश्चित करे कि टेलीकास्ट सत्यापित और विश्वसनीय स्रोतों से हो. संपादकीय टीम यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्रसारण में सत्यापित सामग्री हो. चैनल संपादकों को उचित संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा ताकि जांच में बाधा न आए. एक बार चार्जशीट समाप्त हो जाने के बाद, चार्जशीट का कवरेज किसी भी तरह से अंतर्विरोध का कारण नहीं होगा.
हाईकोर्ट ने पक्षकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है. अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. दिशा ने अपने व्हाट्सऐप वार्तालाप के बारे में सभी जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट करने के लिए मांग की है. दिशा रवि ने चार्जशीट दाखिल होने तक दिल्ली पुलिस को मीडिया के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से रोकने की  मांग की है.