English മലയാളം

Blog

Screenshot 2022-05-19 093100

Rail यात्री Train Passengers) अब बिना रिजर्वेशन Reservation of Seat) के भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने खास सुविधा शुरू की है, जिसके तहत यात्री बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन यात्रा Train Journey) कर सकते हैं।

 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, यात्री प्लेटफॉर्म टिकट Platform Ticket) लेकर भी ट्रेन में अपनी यात्रा की शुरूआत कर सकते हैं। उसके बाद टिकट चेकर TC or TTE) के पास जाकर टिकट बनवानी होगी।

अचानक से यात्रा करने वाले को सहूलियत

अब रेलयात्री ट्रेन में बिना रिजर्वेशन Without Reservation) के भी यात्रा कर सकते हैं। दरअसल रेलवे ने उन यात्रियों के लिए खास नियम बनाया है जिन्हें किसी कारणवश अचानक ट्रेन से सफर Train Journey) करना पड़ जाता है तो उनके पास केवल एक ही विकल्प तत्काल में रिजर्वेशन Tatkal Reservation) कराने का होता है। ऐसे में बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में यात्री सफर भी नहीं कर सकते, जिससे उन्हें बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता है। रेलवे के इस नियम के आने के बाद रेल यात्रियों को अचानक सफर करने में काफी आसानी होने वाली है। रेलवे ने ऐसे समय के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिसके तहत यात्री बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन यात्रा कर सकते हैं।

Also read:  बीजेपी 2024 में 42 लोकसभा सीटों में से 35 या उससे अधिक सीटें जीतती है तो ममता बनर्जी सरकार 2025 तक गिर जाएगी

प्लेटफॉर्म टिकट करेगा मदद

अब यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन में अपनी यात्रा की शुरूआत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवानी होगी। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा शुरू करने के तुरंत बाद टीटीई से संपर्क करना होगा। खास बात ये है कि कई बार ट्रेन सीट खाली नहीं होती, उसके बावजूद यात्री अपना सफर जारी रख सकते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार, ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना जरूर कर सकता है, लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता। इस हिसाब से अगर यात्री के पास रिजर्वेशन नहीं है तो सिर्फ 250 रुपये पेनाल्टी चार्ज के साथ वे अपने गंतव्य स्थल की टिकट बनवा सकते हैं। इसके लिए यात्री द्वारा ली गई टिकट की कीमत काटकर शेष किराया वसूल किया जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे के इस नियम के अनुसार प्लेटफॉर्म टिकट केवल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रेन में चढ़ने का भी पात्र बनाता है। इसमें खास बात यह है कि यात्री को किराया भी उसी श्रेणी का देना होगा, जिसमें वे सफर कर रहे होंगे।

Also read:  दिल्ली पुलिस ने गूगल को टूलकिट के मामले में नोटिस भेजा , पूछा- किसने अपलोड किए टूलकिट वाले दस्तावेज, दें जानकारी