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दिल्ली में अवैध निर्माण पर निगम की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रही अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

 

सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कहा गया है, “एक सभ्य समाज कैसे बचेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी होंगी।

दिल्ली नगर निगम लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है। वहीं केजीरावल सरकार निगम की इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। सोमवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद कजेरीवाल ने अपने विधायकों से कहा है कि उन्हें नगर निगमों के बुलडोजर के खिलाफ खड़े होना है। इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो डरना नहीं है, जनता के साथ खड़ा होना है।

केजरीवाल ने यह निर्देश उस समय दिया है जब दिल्ली भर में कई जगह नगर निगमों के बुलडोजर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। केजरीवाल ने साफ किया है कि जिस तरह से निगमों में सत्तासीन भाजपा कार्रवाई कर रही है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 40 साल से रह रहे लोगों के कागज नहीं देखे जा रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है।

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केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का विकास योजनाबद्ध शहर के तौर पर नहीं किया गया है। दिल्ली के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से को अवैध और अतिक्रमण कहा जा सकता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि इसका मतलब क्या आप 80 प्रतिशत दिल्ली को तबाह कर देंगे?

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निगमों के बुलडोजर के विरोध में रणनीति तय करने के लिए सोमवार को विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा दिल्ली में 63 लाख लोगों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख और झुग्गियों में 10 लाख लोग रहते हैं। इनमें कार्रवाई होनी है, इसके अलावा नगर निगमों ने करीब तीन लाख और संपत्तियों की लिस्ट बनाई है, जहां पर इनका कहना है कि किसी ने नक्शे के इतर बालकनी, कमरा आदि बना लिया है, उस अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। इस तरह करीब 63 लाख लोगों के घर के ऊपर बुल्डोजर चलेंगे।

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