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दिल्ली में पटाखा बैन करने के अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पटाखा बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है और दिवाली से पहले ही इस मामले की सुनवाई होगी।

 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने मेंशनिंग करके मामले की जल्द सुवनाई की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिवाली से पहले ही मामले को सुनेगा और इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

दिल्ली में पटाखा बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पटाखा फोड़ने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने अगले साल जनवरी तक पटाखों पर बैन लगा दिया है।

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मनोज तिवारी ने याचिका में कहा कि जीने के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। याचिका में दिल्ली सरकार को अनुमति योग्य पटाखों की बिक्री, खरीद का नये दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है।

दिल्ली सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर 1 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते दिनों ऐलान किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू होता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिबंध कब प्रभावी होंगे।

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गोपाल राय ने क्या कहा था

गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उन्होंने कहा था कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध एक जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राजस्व विभाग के साथ एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

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पिछले साल भी लगा था बैन

दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। बीते बरस पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर की सरकार ने ‘पटाखे नहीं, दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था। पटाखों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।