मप्र के बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार को चुनौती देने वाले श्याम मानव की परेशानिया बढ़ने वाली हैं।
नागपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा उनकी शिकायत को खारिज करने के बाद जबलपुर में बागेश्वरधाम से जुड़े भक्त व कृषि विभाग के रिटायर्ड अधिकारी भीष्मदेव शर्मा ने जबलपुर के जिला कोर्ट में नागपुर की अंध श्रृद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
मप्र के जबलपुर जिला कोर्ट में अधिवक्ता डॉ. रश्मि पाठक के माध्यम से जबलपुर के ही रहने वाले व रिटायर्ड अधिकारी भीष्मदेव शर्मा ने एक याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति और सम्मान को सार्वजनिक रूप से खराब करने, उनकी रामकथा को जादू-टोना से जोड़ने व बदनाम करने और खुद की प्रसिद्धी के लिए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम का उपयोग करने के खिलाफ अंध श्रृद्धा निर्मूलन समिति से संबन्धित श्याम मानव पर जबलपुर की जिला अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर सजा देने की मांग की है।
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की छवि व ख्याति को नुकसान पहुंचाने षड्यंत्र रचा गया
मानहानि की याचिका दाखिल करने वाले भीष्मदेव की अधिवक्ता डॉ. रश्मि पाठक स्थानीय मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बलपुर की जिला अदालत में आरोपित के खिलाफ़ भारतीय दंडविधान की धारा 499 व 500 के तहत इस्तगासा दायर दाखिल किया गया है। कदमे में आरोप है की श्याम मानव द्वारा एक आपराधिक साजिश के तहत बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की छवि और ख्याति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। पत्रकार वार्ता कर श्याम मानव ने सनातन धर्म प्रचारक धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाकर उनका अपमान किया है।