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कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab controversy) मध्य प्रदेश में एंट्री लेने के बाद अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र में पहुंच गया है। दतिया की एक कॉलेज ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 

निर्वाचन क्षेत्र में हुई ऐसी कार्रवाई से विवाद में एक बार फिर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की एंट्री हो गई है. उन्होंने इसके जांच के आदेश दिए हैं.

वीडियो हुआ वायरल

मामला वैलेंटाइन-डे के रोज का है। विहिप, बजरंग-दल और दुर्गा-वाहिनी के कार्यकर्ता डिग्री कॉलेज में चल रही गतिविधियां देखने आए थे। इसी दौरान जब उन्होंने वहां दो छात्राओं को हिजाब में देखा, तो उन्होंने इसपर विरोध जताया था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा था।

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काफी देर बंद रहा गेट

डिग्री कॉलेज में एक मुस्लिम छात्रा बुर्के में आई तो विद्यार्थी परिषद ने भी कॉलेज में हंगामा मचा दिया। काफी देर तक कॉलेज का मेन गेट बंद रहा. कॉलेज आने के बाद प्राचर्य ने मामले को संज्ञान में लिया और कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में कहा गया कि अब कोई भी धर्म विशेष की ड्रेस पहनकर कॉलेज में ना आए नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश

दतिया के पीजी कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रिंसिपल द्वारा निकाले गए आदेश की जांच के लिए दतिया कलेक्टर को निर्देशित किया है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इसलिए कोई भ्रम ना फैलाएं।

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क्या था मंत्री परमार का बयान

मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब को लेकर दिए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। इसलिए अगर कोई पहनकर स्कूल में आता है, तो उस पर प्रतिबंध लगेगा। इसलिए प्रदेश के सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड लागू होगा। हालांकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद परमार ने अपने बयान का खंडन कर कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया।

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क्या है हिजाब विवाद

इस विवाद की शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी। कर्नाटक के उडुप्पी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज के क्लास रूम में बैठने से मना कर दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट का कहना था कि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी के खिलाफ है। जबकि हिजाब पहनने वाली लड़कियों का कहना है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके बुनियादी हुकूक के खिलाफ है।