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धार्मिकस्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस पर रोक नहीं है। योगी आदित्याथ ने सोमवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कम आवाज वाले माइक धार्मिक स्थलों में लगे, वहीं नए स्थलों पर माइक लगाए जाने की इजाजत ना दी जाए।

 

योगी आदित्यनाथ नाथ ने अफसरों को कहा, सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। वहीं नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दें। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में ये कहा।

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योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके अलावा भी कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को कहा है कि हालिया दिनों में विभिन्न धर्मों के कई पवित्र पर्वों का आयोजन हुआ। यह सुखद है कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व-त्योहार हैं। ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा थानाध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने-अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठितजनों के साथ सतत संवाद बनाएं।

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ड्रोन का उपयोग कर स्थिति पर नजर रखें। हर दिन पेट्रोलिंग जरूर करें और पीआरवी 112 एक्टिव रहे। तहसीलदार, एसडीएम, थानाध्यक्ष अथवा सीओ आदि सभी अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। शासकीय आवास है तो वहां रहें अथवा किराए का आवास लें, लेकिन रात्रि में अपने ही क्षेत्र में रहें।

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शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आएं। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजकतत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए

बिना इजाजत ना निकले धार्मिक जुलूस

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई शोभायात्रा/धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति-सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए, जो पारंपरिक हों, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए।