English മലയാളം

Blog

Screenshot 2022-05-20 170001

यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई वर्ल्ड और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय निपटान से संबंधित ट्रिब्यूनल को भंग करने का फरमान जारी किया है।

ट्रिब्यूनल का गठन 2009 की डिक्री संख्या (57) के अनुसार किया गया था। 2022 की डिक्री संख्या (20) के लागू होने के बाद दायर सभी मामलों और दावों को विशेष अदालतों को भेजा जाएगा। नए डिक्री में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल एक संक्रमण अवधि के दौरान सभी लंबित मामलों और दावों की समीक्षा करना जारी रखेगा।

Also read:  ईद के त्योहार में रोजाना 10,000 से 15,000 दर्शकों के आने की उम्मीद

13 दिसंबर, 2022 से पहले अंतिम निर्णय द्वारा हल नहीं किए गए सभी मामलों और अनुरोधों को दुबई में न्यायिक कानूनों के अनुसार विशेष अदालतों में भेजा जाएगा, बिना किसी नए शुल्क के।