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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा है।

 

अब अदालत बुधवार यानि 28 सितम्बर को इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर जैन के मामले को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, उसी फैसले को सत्येंद्र जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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बता दें कि ED ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम (PMLA) के तहत CBI की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सत्र अदालत को मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को अन्य न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने के ED के अनुरोध पर 22 सितंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोई भी आरोपी अपनी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का हकदार है। तीन जजों की बेंच ने राउज एवेन्यू अदालत के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए थे।

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम यह बता देना चाहते हैं कि याचिका ट्रांसफर के फैसले से असंतुष्ट कोई भी पक्ष कानून के मुताबिक, उचित उपायों का मांग कर सकता है। जैन की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने इस मामले का जिक्र किया था और मामले की फ़ौरन सुनवाई की मांग की थी। सिब्बल ने कहा था कि मामले की 7 सुनवाई हो चुकी है।

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