English മലയാളം

Blog

Screenshot 2022-01-10 145715

नगर , ग्रामीण मामलों और आवास मंत्रालय के अनुसार, कोरोनोवायरस के खिलाफ सामाजिक दूर करने के उपायों को बनाए रखने में विफलताओं की स्थिति में रेस्तरां में भोजन परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (वेकाया) द्वारा रेस्तरां और कैफे के लिए अद्यतन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। नए प्रोटोकॉल के तहत एक टेबल पर खाने वालों की संख्या की सीमा खत्म कर दी गई है। हालांकि, दो टेबल के बीच की जगह कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए।

Also read:  दोहा मेट्रो ने लुसैल सुपर कप के लिए सर्विस अपडेट की घोषणा की

अद्यतन प्रोटोकॉल के अनुसार रेस्तरां और भोजनालयों में प्रवेश उन लोगों तक सीमित है। जिन्होंने तवाक्कलना आवेदन पर प्रतिरक्षा स्थिति के साथ अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। जिन समूहों को चिकित्सा आधार पर वैक्सीन लेने से बाहर रखा गया है।उन्हें इस आवश्यकता से छूट दी गई है।

रेस्तरां और कैफे में प्रवेश करने से पहले स्वास्थ्य स्थिति के स्वचालित सत्यापन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए ग्राहकों को बाध्य करके स्वास्थ्य की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। स्वचालित स्वास्थ्य सत्यापन परमिट के लिए क्यूआर कोड को प्रवेश द्वारों पर रखा जाएगा। जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जगह होगी कि कोई भीड़ न हो। ग्राहकों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कर्मचारियों को प्रवेश द्वार पर नियुक्त किया जाएगा।

Also read:  ओमान की यात्रा बरकास के एक परिवार के लिए दुखद

शीशा धूम्रपान केवल खुले स्थानों में करने की अनुमति है और वे घर के अंदर निषिद्ध हैं। अद्यतन प्रक्रियाओं में रेस्तरां में ऑर्डर प्राप्त करने और प्रतीक्षा करने के स्थानों में सामाजिक दूरी का उपयोग शामिल है। ऐसे स्थानों पर व्यक्तियों के बीच डेढ़ मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी। एक ही परिवार के सदस्यों को एक व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और उनके बीच सामाजिक दूरी की आवश्यकता नहीं है।

Also read:  2 साल के प्रतिबंध के बाद हाब्ता मार्केट में उमड़े दुकानदारों

स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में अपडेट किए गए प्रोटोकॉल से संकेत मिलता है कि ग्राहकों को भोजन या पेय परोसने वाले आउटलेट के अंदर हर समय मास्क पहनना चाहिए। सिवाय इसके कि जब व्यक्ति इसके लिए निर्दिष्ट स्थानों पर खा या पी रहा हो।