English മലയാളം

Blog

Screenshot 2022-04-22 094119

नितिन गडकरी इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी आग की घटनाओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गुणवक्ता केंद्रित इलेक्ट्रिक वाहन को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

 

देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी आग की घटनाओं (Electric Vehicle Fires Incident) को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इन घटनाओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि आगे अगर इस तरह की समस्या सामने आती है कि तो भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जाएगी।

Also read:  नितिन गडकरी का बड़ा एलान, 60 किलोमीटर में देना होगा एक बार टोल, बाकी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे

इसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की है। ये न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाएगी, बल्कि इन हादसों को रोकने के लिए जरूरी सुझाव भी देगी। यह कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर गुणवक्ता केंद्रित इलेक्ट्रिक वाहन को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

 

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल कंपनीज उन सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को वापस लें, जिनमें इस तरह की खामियां हैं। हाल ही में जितेंद्र ईवी कंपनी के 20 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इन स्कूटरों को नासिक स्थिति फैक्ट्री से ले जाया जा रहा था। इस कंटेनर में कुल 40 जितेंद्र इलेक्ट्रिक स्कूटर थे. इनमें से 20 स्कूटर में आग लग गई. हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ।

Also read:  दिल्ली में प्रताप नगर की एक कपड़ा फैक्टरी में भीषण आग, एक की मौत

 

इससे पहले पुणे के लोहेगांव इलाके में ओला एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। वायरल 31 सेकंड की क्लिप में एक व्यस्त व्यवसायिक क्षेत्र की सड़क के किनारे खड़ा एक स्कूटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस मामले में जांच जारी है। एक अनुमान के अनुसार लिथियम-आयन बैटरी के खराब होने या शॉर्ट-सर्किट होने की वजह से ऐसा हुआ। लिथियम आयन बैटरी में लगी आग को बुझाना कठिन होता है। पानी के संपर्क में आने के बाद यह तुरंत हाइड्रोजन गैस लिथियम-हाइड्रॉक्साइड पैदा करता है। ज्यादा ज्वलनशील होने के कारण हाइड्रोजन गैस एक बड़ी समस्या है।

Also read:  धोनी, विराट को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ी राहत, आनलाइन गेम के विज्ञापन में काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया