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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 

सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली आशीष मिश्रा की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

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शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को 26 सितंबर तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोप यह था कि उनके मुवक्किल ने अपने वाहन से लोगों को कुचल दिया, लेकिन गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज हैं। एक प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि आशीष कार से निकलकर भाग गया था और गन्ने के खेत से गोलियां चलाई थीं। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि पहले मुखबिर ने कहा कि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं था।

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