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ए ट्रैफिक नियमों (new traffic rules) के मुताबिक अब हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। जी हाँ, यह सुनकर अब आप पूछेंगे क्यों? तो वह भी हम आपको बताते हैं।

 

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act – MVA) के मुताबिक, अगर कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है तो ऐसी स्थिति में उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। जी हाँ लेकिन भरना पड़ेगा 2,000 रुपये का चालान।

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इसके अलावा अगर कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या BIS रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है तो राइडर को 194D MVA के अनुसार 1000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ, और इस तरह से दोनों चालान को मिला दें। ऐसे समय में भले ही आप हेलमेट पहने हों इसके बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के चलते 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।

इसके अलवा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है। आप सभी को यह भी बता दें कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाना जरूरी है। इसके साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। जी हाँ, इसके अलावा बच्चों को हेलमेट नहीं लगाया तो 1000 का जुर्माना देना होगा। जी हाँ, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and National Highways) की ओर से दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है।

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जी दरअसल नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसी के साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी जरूरी है। आपको बता दें कि इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।

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