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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बुधवार शाम करीब पांच बजे मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहाई मिल गई है। देशमुख को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने सीबीआई के द्वारा अनिल देशमुख पर दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को उन्हें जमानत देने के अपने फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख नवंबर 2021 से ही जेल में थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

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रिहाई पर देशमुख का जोरदार स्वागत

आज उनकी रिहाई पर अजित पवार सहित राकांपा के वरिष्ठ नेताओं ने जेल के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया। इस क्रम में देशमुख ने कहा मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है। न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक ने राकांपा नेता देशमुख को 12 दिसंबर को ही जमानत दे दी थी। इसके बाद सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था। इसपर अदालत ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी। जांच एजेंसी ने न्यायालय का रुख किया, लेकिन अदालत में शीतकालीन अवकाश होने के कारण उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो सकेगी। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए इसे 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था।

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इसके बाद सीबीआई ने मंगलवार को एक बार फिर से रोक बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने कहा कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को विफल करने का प्रयास कर रही है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जमानत आदेश पर रोक नहीं बढ़ाई जाएगी।