English മലയാളം

Blog

देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना से मचे हाहाकार हो देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में शादी-समारोहों में लोगों के शामिल होने को लेकर बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए है।

जिसके अनुसार, प्रदेश में अब शादी-समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
शादी में बैंड व डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है और बुजुर्ग व बीमार व्यक्ति भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
जारी की गई एडवायजरी में कहा गया है कि समारोह स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। वहीं, थर्मल स्कैनर व सैनिटाइजर की भी उपलब्धता हो।

Also read:  महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, 10 मंत्री समेत 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव, राज्य में लग सकती है पाबंदी

लोग बोले, कार्ड देने के बाद कैंसिल करना होगा मुश्किल
बता दें कि समारोहों में लोगों के शामिल होने की संख्या पर सरकार में रविवार से ही विचार-विमर्श चल रहा था। दरअसल, वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सहालग 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी और परिवार इस वक्त आयोजनों की तैयारियों में दिन-रात एक किए हुए हैं। वेडिंग प्लानर, होटलों, बैंड-बाजा और कैटरिंग वालों का कहना है कि छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 35 हजार शादियां 17 दिनों में होंगी।

Also read:  किंग सलमान ने KFSH और RC को स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन में बदलने का आदेश दिया

ऐसे में मेहमानों की संख्या को सीमित करने पर व्यापार पर असर पड़ेगा जो कि लॉकडाउन के बाद से ही बदहाल है। वहीं, शादी वाले परिवारों का कहना है कि निमंत्रण बांटने के बाद लोगों को आने से मना करना संभव नहीं होगा…। हालांकि, सरकार ने कोरोना की समस्या को देखते हुए सख्त एडवायजरी जारी कर दी है।

Also read:  झारखंड के 36 मजदूर पिछले दो महीने से तजाकिस्तान में फंसे