तिरुअनंतपुरम:
केरल की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 28 साल पुराने सिस्टर अभया मर्डर केस (Sister Abhaya Murder Case) में हत्या के दोषी पादरी और नन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया की हत्या का दोषी ठहराया था. केरल के कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में साल 1992 में हुई इस घटना में 28 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है.
Kerala: Special CBI court in Thiruvananthapuram sentences accused Fr. Thomas Kottoor & Sister Sephy to life imprisonment in the case pertaining to the murder of 19-year-old sister Abhaya in 1992. https://t.co/qD3lB9pcUH
— ANI (@ANI) December 23, 2020
सीबीआई कोर्ट ने कैथोलिक फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को इस हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोट्टूर को धारा 302 के तहत उम्रकैद के साथ पांच लाख का जुर्माना भरने की सजा दी गई है. वही, सबूत मिटाने के लिए सात सालों की जेल और कॉन्वेंट में गैर-अधिकृत तरीके से घुसने के लिए भी उम्रकैद की सजा मिली है.
वहीं, सिस्टर सेफी को भी धारा 302 के तहत मर्डर के लिए उम्रकैद के साथ 5 लाख जुर्माना भरने की सजा दी गई है. वहीं, सबूत मिटाने के लिए सात सालों की सजा मिली है. सिस्टर सेफी उस कॉन्वेंट का प्रभार संभालती थी, जहां सिस्टर अभया रहती थीं.
मार्च, 1992 में कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में 21 साल की सिस्टर अभया की तड़के सुबह हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने थॉमस कोट्टूर, एक अन्य पादरी होज़े फूथराकयाल और सेफी के बीच अनैतिक गतिविधियों को देख लिया था. सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अपराध छिपाने के लिए इन्होंने सिस्टर अभया की हत्या कर उनका शव कॉन्वेंट के ही एक कुएं में फेंक दिया था.