English മലയാളം

Blog

Screenshot 2023-02-19 142003

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए होटलों को गिराने का आदेश जारी किया है।

दरअसल, एनजीटी सुंदरवन में एक होटल निर्माण की अनुमति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था।

इस होटल को लेकर पश्चिम बंगाल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (WBCZMA) ने आपत्ति जताई थी।

Also read:  आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत

एनजीटी की जस्टिस एके गोयल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, सुंदरबन कमजोर तटीय क्षेत्र में है और यहां किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है। पीठ ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की आपत्ति को बरकरार रखते हुए निर्माण को अवैध घोषित कर दिया।

Also read:  कांग्रेस स्थापना दिवस: राहुत गांधी बोले हम वो कांग्रेस हैं जिसने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, इस धरोहर पर गर्व

तीन महीने में अवैध निर्माण गिराने का आदेश

पीठ ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एक संयुक्त समिति को तीन महीनों के भीतर अवैध निर्माण को गिराने और क्षेत्र की बहाली सुनिश्चित करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि मैंग्रोव तेज हवाओं और ज्वार की गतिविधियों को रोककर जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हैं और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं।

Also read:  कांग्रेस का ऐतिहासिक जवाहर स्क्वायर दफ्तर खतरे में पड़ गया, किराया न जमा करने पर अदालत से नोटिस