पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर के जनसंपर्क और मीडिया विभाग के निदेशक असील अल-मज़्याद के अनुसार, बिना विश्वविद्यालय की डिग्री और 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रवासी अब अपने निवास को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकते हैं। अभी भी 250 केडी वार्षिक बीमा शुल्क होगा।
अथॉरिटी के मुताबिक यह नया संशोधन बुधवार से प्रभावी हो गया है। यह संशोधन उन प्रवासियों को अनुमति देता है जो सरकारी एजेंसियों और विभागों के लिए काम करते हैं, जो निर्भर वीजा पर हैं, और जो वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधियों में निवेशक या भागीदार हैं, वे अपने निवास परमिट को निजी क्षेत्र में बदल सकते हैं। निवास कानून में नए संशोधन के अनुसार, 60 से अधिक प्रवासी जिनके पास स्व-प्रायोजित निवास है, वे भी अपने निवास को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकते हैं।